Section 6 bsa
Creation and presentation by adv.pankaj joshi Law mahaguru Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 में “Motive, Preparation and Conduct” यह विषय मुख्यतः Law of Evidence की धारा 8 से संबंधित है। धारा 8 के अनुसार — किसी तथ्य के संबंध में अभिप्रेरणा (Motive), तैयारी (Preparation) तथा आचरण (Conduct) यदि विवादित तथ्य से संबंधित हों, तो वे सुसंगत (Relevant) होते हैं। 1. Motive (अभिप्रेरणा / कारण) अर्थ जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के पीछे कोई कारण या उद्देश्य रखता है, उसे Motive कहते हैं। उदाहरण A ने B की हत्या कर दी। यह साबित हुआ कि B ने A की जमीन हड़प ली थी। यह दुश्मनी हत्या का Motive है। महत्वपूर्ण बिंदु Motive अपराध का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लेकिन यह अपराध की संभावना को मजबूत करता है। जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य कमजोर हो, वहाँ Motive महत्वपूर्ण हो जाता है। Landmark Judgment State of Uttar Pradesh v. Babu Ram सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने कहा: यदि अभियोजन Motive सिद्ध कर देता है, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला मजबूत हो जाती है। सार अभियुक्त और मृतक में पुरानी दुश्मनी थी...