Contract act 1 to 4
प्रारंभिक खंड 1 1.इस अधिनियम को भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 कहा जा सकता है। 2. इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है 3.यह अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को अधिनियमित किया गया था और यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था 4.इस अधिनियम का वर्गीकरण धारा .1 से 75 सामान्य अनुबंध धारा 124 से 238 विशेष अनुबंध धारा 76 से 123 माल विक्रय अधिनियम 1930 5. यह 1872 का अधिनियम संख्या 9 है और यह संपूर्ण कानून नहीं है। 6. यह एक संहिताबद्ध और मौलिक कानून है जो अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करता है। 7.कॉन्ट्रैक्ट शब्द लैटिन शब्द कॉन्ट्रैक्टम से लिया गया है जिसका अर्थ है एक साथ खींचना 8. अनुबंध सर्वसम्मति पर निर्भर करता है जिसका अर्थ है समान बातों पर विचारों का मिलना 9 अनुबंध व्यक्तिगत रूप से अधिकार बनाता है और यह पैक्टा संट सर्वंडा पर निर्भर करता है ***************** व्यावृत्ति ---- इसमें निहित कोई भी बात किसी ऐसे क़ानून, अधिनियम या विनियमन के प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगी जो इसके द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया गया है, न ही किसी व्यापार के उपयोग या प्रथा क...
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