Section 198 to 205
Section 198 BNSS in Hindi with land mark judgement धारा 198 BNSS, 2023 — अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य लेना (Evidence in Presence of Accused) धारा 198 BNSS: साक्ष्य सामान्यतः अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा धारा 198 BNSS का सार Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 198 के अनुसार— प्रत्येक साक्ष्य सामान्यतः अभियुक्त की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। यदि अभियुक्त के विरुद्ध कई आरोपी हों, तो उनके अधिवक्ता की उपस्थिति भी पर्याप्त मानी जा सकती है। यह प्रावधान निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के सिद्धांत पर आधारित है। अभियुक्त को यह अधिकार है कि वह: गवाहों को सुन सके, जिरह (Cross-examination) कर सके, अपने विरुद्ध साक्ष्य को चुनौती दे सके। धारा 198 का उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice) की रक्षा अभियुक्त को उचित अवसर प्रदान करना गुप्त या एकपक्षीय साक्ष्य को रोकना निष्पक्ष आपराधिक न्याय सुनिश्चित करना Landmark Judgements 1. State of Maharashtra v. Praful B. Desai सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने माना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग...