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  उत्तर पत्रक 

एक वैध अनुबंध बनाने के लिए, पक्षकार सक्षम होना चाहिए। इसका अर्थ है कि धारा 11 के अनुसार, दोनों पक्ष वयस्क, स्वस्थ दिमाग वाले होने चाहिए और कानून द्वारा अयोग्य नहीं होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई समझौता करता है, तो वह समझौता शुरू से ही शून्य है। कोई भी व्यक्ति किसी कैदी और विदेशी शत्रु के साथ संपर्क नहीं कर सकता है। इसी प्रकार, कोई भी व्यक्ति जो संपर्क के समय स्वस्थ दिमाग का नहीं है, वह अस्वस्थ दिमाग होने पर संपर्क नहीं कर सकता है। यदि कोई संपर्क करता है, तो वह समझौता शुरू से ही शून्य है। हम मोहरी बीबी बनाम धरमदास घोष का उदाहरण दे सकते हैं। इस मामले में यह निर्णय लिया गया था कि नाबालिग के साथ समझौता शुरू से ही शून्य है

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